विजीलैंस ब्यूरो द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के दोष अधीन सरपंच के विरुद्ध रिश्वतखोरी का मामला दर्ज
Bribery Case Registered Agains Sarpanch
चंडीगढ़, 10 नवंबर: Bribery Case Registered Agains Sarpanch: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरु की गई मुहिम के दौरान पुलिस कर्मचारियों के नाम पर रिश्वत लेने के दोष अधीन सरपंच हरजीत सिंह गुल्लू, गाँव मट्टरां, एस.ए.एस. नगर के विरुद्ध रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त सरपंच के विरुद्ध थाना डेराबस्सी के गाँव बरौली की निवासी सरबजीत कौर द्वारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई गई शिकायत पर कार्यवाही करते हुए यह मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस शिकायत की पड़ताल और इस सम्बन्धी पेश किए गए सबूतों की जांच के दौरान पता लगा कि उक्त सरपंच ने शिकायतकर्ता से एस.ए.एस. नगर के सोहाना पुलिस थाने में पड़ताल के अधीन एक शिकायत के मामले में इन्साफ दिलाने के लिए एक पुलिस कर्मचारी को 10,000 रुपए रिश्वत के रूप में देने हेतु लिए हैं।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि पड़ताल के दौरान दोष सही पाए गए और उक्त सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7-ए के अधीन एफ.आई.आर नं. 23 तारीख़ 09-11-2022 को विजीलैंस ब्यूरो उडन दस्ता-1 पुलिस थाना, एस.ए.एस. नगर में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की अगली जांच जारी थी।